शासकीय आईटीआई (दुर्ग नोडल अंतर्गत )में मेहमान प्रवक्ता (Guest Lecturer) की भर्ती:-
नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग छ .ग. के अंतर्गत दुर्ग जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों / विषयों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी / संविदा प्रशिक्षण अधिकारी / मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) के विरूद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) भर्ती हेतु अधिसूचना जारी कर के आवेदन पत्र हार्ड कापी में दिनांक:-19 /02/2024 समय शाम 5 बजे तक पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर नोडल संस्था, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग छत्तीसगढ़ में जमा किये जा रहे हैं | विज्ञापन में संलग्न हार्ड कापी में आवेदन प्राप्त न होने के स्थिती में ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही अमान्य हो जायेगा।
टीप :-आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों अनुसार व्यवसायवार व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है:-
*शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई -
1.स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट हिंदी- 02
2.हॉस्पिटल हाउसकीपिंग -01
*शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लिटिया -
1.स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट हिंदी- 01
*शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग -
1. स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट हिंदी- 01
*शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पाटन -
1.स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट हिंदी- 02
*शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई -
1. आर ए सी -01
2.मैकेनिक ट्रेक्टर -01
3.मशीनिस्ट -01
4.कारपेंटर -01
5.वेल्डर -02
6.मोटर मेकेनिक व्हीकल -01
7 .स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट अंग्रेजी - 01
शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-
स्टेनोग्राफर एवं सेक्रेटेरियलअसिस्टेंट अंग्रेजी /हिन्दी:-
(01) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से प्रासंगिक व्यवसाय / समकक्ष संकाय में उत्तीर्ण डिग्री।
(03) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था/स्पीडराइटिंग और टाइपोग्राफी परीक्षा परिषद से हिंदी स्पीडराइटिंग प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण और स्पीडराइटिंग में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। 100 शब्द प्रति मिनट की गति को प्राथमिकता दी जाएगी। (स्पीड के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
(04) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्राम में एक साल का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट और डेटा एंट्री की प्रति घंटे 10000 की-डिप्रेशन की स्पीड।
(स्पीड के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी।)
मोटर मेकेनिक व्हीकल /ट्रेक्टर :-
(01) हाई स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी प्रणाली से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग या समकक्ष संकाय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।
(03) लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का वैध लाइसेंस अनिवार्य है।
(04) ए.टी.आई./सी.टी.आई./ उत्तीर्ण |
फिटर/टर्नर/मशीनिस्ट :-
(01) हाई स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी प्रणाली से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष संकाय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण। ए.टी.आई./सी.टी.आई./ उत्तीर्ण |
वेल्डर/कारपेंटर :-
(01) हाई स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी प्रणाली से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष संकाय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।ए.टी.आई./सी.टी.आई./ उत्तीर्ण |
आर ए सी :-
(01) हाई स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी प्रणाली से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष संकाय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।ए.टी.आई./सी.टी.आई./ उत्तीर्ण |
अन्य व्यवसाय :-
(01) हाई स्कूल या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी प्रणाली से 11वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(02) उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल/प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समकक्ष संकाय में डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण।ए.टी.आई./सी.टी.आई./ उत्तीर्ण |
टीप:-इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम " छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।
अंकों का निर्धारण एवं चयन प्रक्रिया :-
1. जिन पदो के लिये सी.टी.आई.ए.टी.आई. आवश्यक है, उन पदो के लिये एक वर्षीय सी.टी.आई.ए.टी.आई.उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (परीक्षा) की अंक सूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।
2 . सी.टी.आई.ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी।
3. जिन व्यवसायों के लिए हल्के मोटर यान (एल.एम.की.) का वैद्य लाईसेंस अनिवार्य है उन व्यवसायों के लिए उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. नियम एवं शर्तें
01. आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल कार्यालय प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दुर्ग, जिला- दुर्ग पिन कोड 491001 को ही किया जाना है। लिफाफे के ऊपर व्यवसाय/विषय एवं संस्था का नाम (जिस संस्था हेतु आवेदन किया जा रहा है) लिखना अनिवार्य है।
02. आवेदन करने से पूर्व नियम एवं निर्देशों को भली-भांति अवलोकन कर आवेदन प्रस्तुत करें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदक को सूचना नहीं दी जाएगी।
03 .आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसमें आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होगा एवं अवकाश की कोई पात्रता नहीं होगी।
04. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्ताकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावे। अनुभव आवश्यक नहीं है।
05. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिये सीटीआई/एटीआई आवश्यक है उन पदों के लिये एक वर्षीय सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र थारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। सीटीआई/एटीआई उत्तीर्ण प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांकों. के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जाएगी।
06 . मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
07.पदों की संख्या घटाई बढ़ाई अथ्वा समाप्त की जा सकती है।
08. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा कार्यालयीन समय पर संस्था में उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
09. पृथक पृथक संस्थाओं/ व्यवसायों/ विषय के लिये पृथक पृथक आवेदन जमा करना होगा। 10.सी.टी.आई.ए.टी.आई अथवा अहंकारी तकनीकी योग्यता होना आवश्यक है।
11.व्यवसाय स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (हिन्दी) एवं स्टेनोग्राफर सेकेद्वियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) में प्राप्त आवेदनों में शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संयुक्त संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्णय लेकर 80 शब्द प्रति मिनट योग्यता वाले अभ्यर्थियों पर भी विचार कर सकते हैं, इसी प्रकार एम्प्लायबिलिटी स्किल में निर्धारित योग्यता के आवेदक न हो तो बीएड आदि के मामले में संयुक्त संचालक स्वयं के स्तर पर निर्धारित योग्यता को शिथिल कर सकेगें ।
12. चयन तकनीकी योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी।
13. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग द्वारा मेरिट चयन सूची अनुमोदन पश्चात ही दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित कर प्रशिक्षण पूर्ण कराया जावेगा। किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं दिया जावेगा । आमंत्रित उम्मीदवारों के पद के विरूद्ध यदि शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना
14.किये जाने की स्थिति में उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी।
15. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिये प्रति घण्टे 125 रूपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घण्टे,अधिकतम 15000 रूपये प्रतिमाह मानदेय कार्य दिवस के आधार पर देय होगा। जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा ।
16.यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थाओं/व्यवसायों/विषय के लिये आमंत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने की स्थिति में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओं/व्यवसायों/विषय पर चयन स्वयं निरस्त माना जावेगा ।
17. मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण संतोषप्रद नहीं होने या आचरण संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर देते हेतु स्पष्ट कारण दशति हुये प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृचक करने का निर्णय प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।
18. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जावेगी।
19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें, क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
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